दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। हाल ही में आम चुनाव में मिली हार के बाद अब उनके खिलाफ दिल्ली पुलिस ने एक एफआईआर दर्ज की है। यह मामला सार्वजनिक संपत्ति अधिनियम के कथित उल्लंघन से जुड़ा है।
एफआईआर दर्ज, कोर्ट में पेश हुई रिपोर्ट
दिल्ली पुलिस ने इस मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट में अनुपालन (Compliance) रिपोर्ट दाखिल की है और बताया है कि एफआईआर दर्ज कर ली गई है। इस रिपोर्ट के बाद अब कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ेगी और आरोपों की जांच की जाएगी।
18 अप्रैल को अगली सुनवाई
इस मामले में कोर्ट में अगली सुनवाई 18 अप्रैल को निर्धारित की गई है। कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि इस सुनवाई में आगे की कार्यवाही पर फैसला लिया जाएगा।
क्या है पूरा मामला?
यह मामला करीब 5 साल पुराना है। 2019 में द्वारका क्षेत्र में बड़े होर्डिंग लगाकर कथित तौर पर सार्वजनिक धन का दुरुपयोग करने के आरोप लगाए गए थे। इस मामले को लेकर अरविंद केजरीवाल और अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई थी। अब दिल्ली पुलिस ने इस पर कार्रवाई करते हुए एफआईआर दर्ज कर ली है और कोर्ट को सूचित कर दिया है।
इस मामले के सामने आने के बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। आम आदमी पार्टी ने इसे राजनीतिक बदले की कार्रवाई करार दिया है, जबकि विपक्षी दल इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दे रहे हैं।
अगर इस मामले में आरोप सिद्ध होते हैं, तो दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है। सार्वजनिक संपत्ति अधिनियम के तहत दोषी पाए जाने पर दंड का प्रावधान है, जिसमें आर्थिक दंड और सजा दोनों शामिल हो सकते हैं।