बेंगलुरु : जनता दल सेक्युलर ( जेडीएस) नेता और हासन के पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना को यौन उत्पीड़न और बलात्कार के मामले में अदालत ने दोषी ठहराया है । बेंगलुरु की एक विशेष अदालत ने शुक्रवार को इस मामले में फैसला सुनाया । अदालत अब 2 अगस्त को इस मामले में सजा का ऐलान करेगी ।
जैसे ही कोर्ट ने फैसला सुनाया,रेवन्ना अदालत में ही रोने लगे । बाहर निकलते वक्त भी उनकी आंखों से आंसू थम नहीं रहे थे । बता दें कि प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ पीड़िता द्वारा एफआईआर दर्ज कराने के 14 महीने बाद यह फैसला आया है । सात महीने में ट्रायल पूरा हुआ ।
इस केस की सुनवाई 31 दिसंबर 2024 को शुरू हुई थी । जांच टीम ने इस मामले में 123 सबूत इकट्ठे किए और कोर्ट में 23 गवाहों की गवाही दर्ज की गई । अदालत ने फॉरेंसिक रिपोर्ट, घटनास्थल की जांच रिपोर्ट और वीडियो क्लिप्स का भी विश्लेषण किया ।
साड़ी बनी अहम सबूत, पीड़िता ने वीडियो भी पेश किया
रेवन्ना के परिवार के फार्महाउस में घरेलू सहायिका के रूप में काम करने वाली एक महिला ने पिछले साल अप्रैल में उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी । उसने रेवन्ना पर 2021 से बार-बार रेप करने और किसी को भी घटना के बारे में बताने पर वीडियो वायरल करने की धमकी देने का आरोप लगाया था ।
पीड़िता ने घटना का वीडियो रिकॉर्ड किया था और घटना के वक्त पहनी गई साड़ी को भी संभाल कर रखा था । जांच में उस साड़ी पर स्पर्म के निशान मिले, जिसे अदालत में ठोस सबूत के रूप में पेश किया गया । जब मामला सामने आया था,उस समय लोकसभा के चुनाव चल रहे थे । उसी दौरान सोशल मीडिया पर रेवन्ना के अश्लील वीडियो वायरल हुए थे ।
कई धाराओं में दर्ज हुआ मामला
रेवन्ना पर भारतीय दंड संहिता (IPC) और आईटी एक्ट की कई धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया था । मैसूरु के केआर नगर की रहने वाली घरेलू सहायिका की शिकायत पर सीआईडी साइबर क्राइम थाने में यह मामला दर्ज किया गया था । जांच के बाद सीआईडी की विशेष टीम ने करीब 2,000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की थी । अब सभी की नजरें शनिवार को होने वाली सुनवाई पर टिकी हैं, जब अदालत प्रज्वल रेवन्ना को सजा सुनाएगी ।