विजय शाह मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टली , 20 मई को आ सकता है फैसला

Authored By: News Corridors Desk | 16 May 2025, 06:43 PM
news-banner
कैबिनेट मंत्री कुंवर विजय शाह द्वारा दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई 19 मई तक स्थगित कर दी है। विजय शाह ने यह याचिका मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती देने के लिए दायर की थी, जिसमें कोर्ट ने उनके खिलाफ FIR दर्ज करने के निर्देश दिए थे।

हाई कोर्ट ने अपनाया सख्त रुख

मध्य प्रदेश के जबलपुर हाई कोर्ट ने मंत्री विजय शाह की कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ की गई कथित विवादित टिप्पणी को गंभीरता से लिया। कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए न केवल इसकी कड़ी निंदा की, बल्कि राज्य पुलिस प्रमुख को एफआईआर दर्ज करने का आदेश भी दिया। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि अगर आदेश का पालन नहीं हुआ तो पुलिस प्रमुख पर अवमानना की कार्रवाई की जाएगी।

जज अतुल श्रीधरन और जज अनुराधा शुक्ला की खंडपीठ ने कहा कि मंत्री विजय शाह की टिप्पणी ‘खतरनाक’ और ‘अपमानजनक’ है। कोर्ट ने इसे भारतीय कानून की दो गंभीर धाराओं के अंतर्गत प्रथम दृष्टया अपराध माना है। यह टिप्पणी सेना की एक वरिष्ठ महिला अधिकारी के सम्मान के खिलाफ मानी गई।

कौन हैं कर्नल सोफिया कुरैशी?

कर्नल सोफिया कुरैशी भारतीय सेना की एक वरिष्ठ अधिकारी हैं, जो हाल ही में पाकिस्तान के खिलाफ किए गए ऑपरेशन ‘सिंदूर’ के दौरान सेना की ओर से मीडिया को जानकारी देने के लिए प्रेस ब्रीफिंग्स में शामिल हो रही थीं। उनके साथ विंग कमांडर व्योमिका सिंह भी इन ब्रीफिंग्स में हिस्सा लेती रही हैं। दोनों अधिकारी विदेश सचिव विक्रम मिस्री के साथ मंच साझा कर रही थीं।

मंत्री विजय शाह ने एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान सेना की प्रेस ब्रीफिंग्स में महिलाओं की भागीदारी को लेकर कथित आपत्तिजनक और विवादित टिप्पणी की थी। इस बयान पर व्यापक आलोचना हुई और इसे महिला अधिकारियों की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाला माना गया।

अब सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई 19 मई को करेगा, जहां तय होगा कि हाई कोर्ट का आदेश बरकरार रहेगा या मंत्री विजय शाह को कोई राहत मिलेगी। यह मामला न केवल राजनीति और कानून का है, बल्कि सेना की गरिमा और महिला अधिकारियों के सम्मान से भी जुड़ा हुआ है।