सुप्रीम कोर्ट ने विजय शाह का माफीनामा नामंजूर करते हुए मामले की जांच के लिए एसआईटी गठित करने का आदेश दिया है. इस एसआईटी में तीन आईपीएस अधिकारी होंगे, जिसमें एक महिला अधिकारी भी होंगी
मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री विजय शाह के कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित बयान को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर फटकार लगाई है. कोर्ट ने इस मामले में एसआईटी गठित करने को मंजूरी दी है.
सुप्रीम कोर्ट ने विजय शाह का माफीनामा नामंजूर कर दिया है लेकिन उनकी तत्काल गिरफ्तारी पर भी रोक लगा दी है. इसके साथ ही मामले की जांच के लिए एसआईटी गठित करने का आदेश दिया है. इस एसआईटी में तीन आईपीएस अधिकारी होंगे, जिसमें एक महिला अधिकारी भी होंगी.
अदालत ने एसआईटी को 28 मई तक स्टेटस रिपोर्ट पेश करने को कहा है । इस मामले में मध्य प्रदेश सरकार को भी नोटिस भेजा गया है ।
हमें आपकी ऐसी माफी नहीं चाहिए - सुप्रीम कोर्ट
विजय शाह के वकील मनिंदर सिंह ने जब कहा कि मंत्री ने अपनी टिप्पणी के लिए माफी मांग ली है तो अदालत ने कहा कि हमें आपकी ऐसी माफी नहीं चाहिए । जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि आप पब्लिक फीगर हैं । आप जब बोलते हैं तो शब्दों पर ध्यान रखें.आप पहले गलती करते हैं फिर कोर्ट चले आते हैं । सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें माफ़ी की जरूरत नहीं है, यह अवमानना नहीं है. हम इसे कानून के अनुसार संभाल सकते हैं । आप सिर्फ़ इसलिए माफ़ीनामा दे रहे हैं कि आप अदालत में आ रहे हैं ।
जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने पूछा कि आपने क्या कहा और क्या माफी मांगी, उसके वीडियो दिखाइए ? कुछ लोग तो इशारों से माफी मांगते हैं. कुछ घड़ियाली आंसू बहाते हैं । हम जानना चाहते हैं कि आपने कैसे माफी मांगी है ।
अदालत ने कहा कि आपकी भाषा और अंदाज से नहीं लग रहा कि आप लज्जित हैं । हम आपकी माफी की अपील खारिज करते हैं ।
मंत्री भाषा को लेकर शीर्ष अदालत ने उठाए सवाल
मंत्री विजय शाह को फटकार लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि, आप जिम्मेदार राजनेता हैं, आपको सोच समझ कर बोलना चाहिए लेकिन आपने बहुत घटिया भाषा अपनाई है । जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि, सशस्त्र बलों के लिए यह एक भावनात्मक समय है और आपको जिम्मेदार होना चाहिए । हमें सेना पर गर्व है और वे अग्रिम मोर्चे पर हैं । कम से कम हम यह तो कर ही सकते हैं ।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मंत्री के बयान से पूरा देश शर्मसार है और मंत्री को उचित माफ़ी मांगकर या माफ़ी के साथ खेद व्यक्त करके खुद को सही साबित करना चाहिए था ।
हाईकोर्ट के आदेश को दी थी चुनौती
विजय शाह ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान को लेकर एक बयान दिया था जिसमें कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर काफी आपत्तिजनक टिप्पणी की थी । इसपर हाईकोर्ट ने स्वत: संज्ञान लेते हुए कई धाराओं में मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए थे । हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ विजय शाह ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है ।
मंत्री विजय शाह के बयान की देशभर में काफी आलोचना की गई । हालांकि बाद में उन्होने अपने बयान पर खेद जताया परन्तु जिस अंदाज में उन्होने माफी मांगी उसको लेकर भी काफी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा ।