यशु-यशु वाले बजिंदर सिंह को हुई उम्रकैद, जानें किस मामले में कोर्ट ने सुनाया फैसला

Authored By: News Corridors Desk | 01 Apr 2025, 02:02 PM
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पंजाब से आए स्वयंभू पादरी बजिंदर सिंह को मोहाली कोर्ट ने हाल ही में रेप के मामले में दोषी करार दिया था। आज (मंगलवार, 1 अप्रैल) को कोर्ट ने बजिंदर सिंह को उम्रकैद की सजा सुनाई है। यह सजा तब तक जारी रहेगी जब तक कि उसकी मृत्यु नहीं हो जाती।

2018 में दर्ज हुआ था मामला

यह मामला साल 2018 का है, जब एक महिला ने मोहाली के जीरकपुर थाने में बजिंदर सिंह के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। पीड़िता के अनुसार, उसे विदेश ले जाने का झांसा देकर बजिंदर सिंह ने उसका यौन शोषण किया था। यही नहीं, उसने रेप का वीडियो बनाकर ब्लैकमेल भी किया और धमकी दी कि अगर उसने उसकी बात नहीं मानी, तो वह वीडियो इंटरनेट पर वायरल कर देगा।

पीड़िता का कहना है कि वह पिछले सात साल से न्याय की गुहार लगाते हुए कोर्ट और पुलिस के चक्कर काट रही थी। उसने दावा किया कि उसके जैसी और भी कई महिलाएं हैं, जिनका पादरी बजिंदर सिंह शोषण करता था। अदालत ने सभी सबूतों और गवाहों के आधार पर 28 मार्च को उसे दोषी करार दिया था।

रेप पीड़िता के वकील अनिल सागर ने बताया कि अदालत ने पादरी को उम्रकैद की सजा सुनाई है, जिसका अर्थ है कि वह अपनी मौत तक जेल में रहेगा। उन्होंने कहा कि यह फैसला उन लोगों के लिए भी एक सबक होगा, जो अंधविश्वास में फंसकर ऐसे लोगों के जाल में फंस जाते हैं।

बजिंदर सिंह ने अदालत से अपील की थी कि उसे कम सजा दी जाए, लेकिन कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया और उसे सबसे कठोर सजा सुनाई।

पीड़िता ने आरोप लगाया कि बजिंदर सिंह धर्म के नाम पर लोगों को बेवकूफ बना रहा था और उन्हें ईसाई धर्म में परिवर्तित करने के लिए बाहर से हवाला का पैसा भी प्राप्त कर रहा था। हालाँकि, इस मामले में अभी और जांच की जा रही है।

‘दरिंदा है बजिंदर सिंह’ – पीड़िता की प्रतिक्रिया

पीड़िता ने कोर्ट के फैसले के बाद कहा कि बजिंदर सिंह एक दरिंदा है और उसे कम से कम 20 साल की सजा तो मिलनी ही चाहिए थी। लेकिन उम्रकैद की सजा सुनकर वह संतुष्ट है।

इस फैसले से उन लोगों को भी चेतावनी मिलेगी जो धर्म के नाम पर लोगों को धोखा देकर अपराध करते हैं। यह मामला पंजाब और पूरे देश में एक मिसाल बनेगा कि कानून के सामने कोई भी अपराधी बच नहीं सकता।