हाईकोर्ट ने ख़ारिज की केजरीवाल की माँग, नहीं हटेंगी जज

Date: 2026-04-21
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दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट HC ने अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका देते हुए जज को हटाने की मांग वाली याचिका उनकी याचिका ख़ारिज कर दी है।

दिल्ली हाई कोर्ट ने आबकारी मामले में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और अन्य की ओर से दाखिल की गई रिक्यूजल याचिका को खारिज कर दिया है।

बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा को जांच से हटाने की मांग की थी। न्यायाधीश स्वर्णकांता शर्मा ने आबकारी नीति मामले की सुनवाई से खुद को अलग करने से इनकार कर दिया।इस याचिका के जरिए अरविंद केजरीवाल व अन्य ने एक्साइज पॉलिसी केस में जस्टिस को सुनवाई से हटाने की मांग की थी। सोमवार को इस मामले को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई थी। अरविंद केजरीवाल और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दिल्ली हाई कोर्ट में पेश हुए।

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की दलील पर कहा कि अगर किसी नेता या केंद्रीय मंत्री ने कोई बयान दिया जो किसी पक्ष के खिलाफ हो सकता है, तो इस पर कोर्ट का कोई नियंत्रण नहीं होता। कोर्ट ने साफ कहा कि राजनीति में इस तरह के बयान आम बात हैं। खुद केजरीवाल भी एक राजनेता हैं और राजनीति में इस तरह की बातें विपक्षी पार्टियों के बीच होती रहती हैं। इस आधार पर जज को हटाने की मांग करना पूरी तरह से कल्पना पर आधारित कार्यवाही होगी। कोई भी वादी बार और बेंच के बीच के संबंध को तोड़ या कमजोर नहीं कर सकता।

अरविंद केजरीवाल के अधिवक्ता परिषद के कार्यक्रमों में शामिल होने के आरोपों पर जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने कहा, "ये कार्यक्रम राजनीतिक नहीं थे। इनमें वक्ताओं को कानूनी विषयों पर बोलने के लिए बुलाया जाता है। पहले भी इस देश के कई जज ऐसे कार्यक्रमों में भाग लेते रहे हैं। सिर्फ मुझे लेक्चर देने के लिए बुलाया गया, इस आधार पर मेरे ऊपर राजनीतिक पक्षपात का आरोप नहीं लगाया जा सकता।"

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