मिर्ज़ापुर (यूपी)। सरकार की तरफ़ से मिलने वाली वृद्धावस्था पेंशन की चाहत रखनेवालों के लिए यह ख़बर जरूरी है। इस पेंशन के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा और अपनी जन्मतिथि के सबूत के तौर पर दस्तावेज़ देने होंगे। आधार कार्ड में अंकित जन्मतिथि को प्रमाणित नहीं माना जाएगा।
जानकारी के मुताबिक़ वृद्धावस्था पेंशन योजना old age pension scheme के तहत आयु प्रमाण-पत्र के रूप में परिवार कुटुम्ब रजिस्टर की प्रमाणित प्रति अथवा शैक्षिक अर्हता से सम्बन्धित प्रमाण-पत्र, जिसमें आवेदक की उम्र age 60 वर्ष या उससे अधिक हो, को आनलाइन आवेदन में अपलोड करना होगा।
जिला समाज कल्याण विभाग के अनुसार विभाग द्वारा संचालित राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना में आवेदक की आयु की गणना के लिए आधार कार्ड adhar card पर दर्ज जन्म तिथि को आयु प्रमाण age certificate के रूप में मान्यता को समाप्त कर दिया है। अब आवेदक की आयु का प्रमाण-पत्र के तौर पर परिवार/कुटुम्ब रजिस्टर की प्रमाणित प्रति या शैक्षिक योग्यता से सम्बन्धित प्रमाण-पत्र, जिसमें जन्मतिथि लिखी हो, उसे ही जन्मतिथि के प्रमाण-पत्र के रूप में मान्य किया गया है।
राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना में गरीबी रेखा poverty line से नीचे जीवन यापन करने वाले ऐसे व्यक्ति, जिनकी आयु 60 वर्ष या उससे अधिक है एवं जिनकी वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्र में 46080 रुपए और शहरी क्षेत्र में 56460 रुपए की सीमा में है वो पेंशन योजना के पात्र है।